सुरक्षा जांच: सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द; मालिकों को नोटिस
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में बसों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने राज्य की करीब 2400 बसों की जांच शुरू कर दी है।
जिन बसों की बॉडी का अनिवार्य फॉर्म 22A-2 (सेफ्टी सर्टिफिकेट) केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
आरटीओ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी
नियमों का पालन नहीं होने पर संबंधित बसों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) निरस्त किया जा सकता है। साथ ही बिना प्रमाणपत्र के पंजीयन करने वाले आरटीओ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
अब पोर्टल पर खुद अपलोड करना होगा फॉर्म 22A-2
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में बस बॉडी निर्माताओं के लिए फॉर्म 22A-2 अनिवार्य किया है। इस प्रमाणपत्र से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बस की बॉडी में इस्तेमाल सामग्री, फायर सेफ्टी मानक और प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।
अब बस बॉडी निर्माताओं को यह प्रमाणपत्र मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपलोड करना होगा। जिन बसों का प्रमाणपत्र पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगा, उनका पंजीयन अमान्य माना जा सकता है।
आग की घटनाओं के बाद सख्ती
हाल के वर्षों में बसों में आग लगने और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। पहले बॉडी निर्माता केवल फॉर्म 22-बी के तहत घोषणा पत्र देते थे, लेकिन अब फॉर्म 22A-2 को अनिवार्य कर दिया गया है।
परिवहन विभाग ने जारी किए नोटिस
परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश के बाद विभाग ने संबंधित बस मालिकों को नोटिस भेजे हैं। मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को करीब 2400 बसों की सूची उपलब्ध कराई गई है।
हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से लगभग 1600 बसें कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, जिनके पास पहले से वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं।
बस मालिकों ने जताया विरोध
बस संचालकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नोटिस का विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था तो आरटीओ ने उन बसों का पंजीयन कैसे कर दिया।
बस मालिकों का यह भी कहना है कि सितंबर 2025 में नियम लागू होने से पहले ही कई बसों की बॉडी बनाने का काम शुरू हो चुका था। ऐसे मामलों में पुराने नियम लागू होने चाहिए।
मिल सकती है राहत
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन बसों की बॉडी का निर्माण नए नियम लागू होने से पहले शुरू हो गया था, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से राहत मिल सकती है। ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश के बस मालिकों को भी छूट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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