हाईकोर्ज जज को मिस्ड कॉल मामले में कोर्ट पहुंचे विधायक: बिना शर्त माफीनामा सौंपा; बोले गलती से लग गया था काॅल
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक बुधवार को मध् प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। हाईकोर्ट के जज को मिस्ड कॉल करने के बहुचर्चित मामले में उन्होंने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि कॉल जानबूझकर नहीं, बल्कि तकनीकी त्रुटि के कारण गलती से लग गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखी दलील
विधायक संजय पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल का न्यायपालिका को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अदालत को बताया कि यह केवल एक सिंगल रिंग कॉल थी, जो अनजाने में लग गई थी। इसके बाद संजय पाठक ने शिष्टाचारवश मैसेज भेजकर अपना परिचय भी दिया था।
हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
रोहतगी ने दलील दी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों को लेकर हुई एक टिप्पणी के मामले में भी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे में इस मामले को मानवीय भूल मानते हुए माफीनामा स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
क्या है पूरा मामला
मामले की शुरुआत 1 सितंबर 2025 को हुई थी। उस दिन हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनी यश लॉजिस्टिक्स के खिलाफ कथित अवैध उत्खनन और टैक्स चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी।
संपर्क करने का किया था प्रयास
सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने खुली अदालत में बताया था कि इस मामले से जुड़े एक विधायक ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की कोशिश की है। न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग (रिक्यूज) कर लिया था।
याचिका के बाद जारी हुआ था नोटिस
इस घटनाक्रम के बाद कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया था। मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कंटेम्प्ट) का मामला माना और विधायक संजय पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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