युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद: कोर्ट का फैसला; विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, देवास।
जिले के खातेगांव स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग कारावास और अर्थदंड भी लगाया है।
खेत के टप्पर में की वारदात
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम अमेली निवासी अनमोल पिता संतोष मेहरा (20) ने नवंबर और दिसंबर 2025 में दो अलग-अलग अवसरों पर एक युवती के खेत पर बने टप्पर में दुष्कर्म किया। आरोपी ने वारदात के बाद पीड़िता को घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस
पीड़िता की शिकायत पर हरणगांव थाना पुलिस ने अपराध क्र. 213/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 332(ग) और 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी करार
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीता कनोजे ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी माना।
10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
न्यायालय ने आरोपी को बीएनएस की धारा 64(1) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,000 अर्थदंड। धारा 332(ग) के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड। धारा 351(3) के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
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