सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: जमानत की रद्द; पिछली सुनवाई में दी थी सरेंडर की सलाह, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी है और तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले का ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।
तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि मेघालय हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कथित तकनीकी खामियों के आधार पर जमानत देकर त्रुटि की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल न बताना और उनमें कुछ जानकारी का अपर्याप्त होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। केवल तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।
जमानत पर बाहर रहना ट्रायल को प्रभावित कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सोनम ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने की पुष्टि की थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि गिरफ्तारी प्रक्रिया में कोई कमी रह भी जाए, तो कानून के अनुसार जांच एजेंसी आवश्यक होने पर दोबारा गिरफ्तारी कर सकती है।
पीठ ने यह भी माना कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और मेरिट के आधार पर सोनम की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर आरोपी का जमानत पर बाहर रहना मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है।
6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए। साथ ही यह भी कहा कि यदि निर्धारित अवधि में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।
मेघालय सरकार ने किया था जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सोनम ने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में बाद में यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी मेमो में यदि कोई त्रुटि थी तो वह केवल लिपिकीय (क्लेरिकल) गलती थी, जिसे जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। इन्हीं टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट का जमानत आदेश रद्द करते हुए सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
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