कोर्ट का बड़ा फैसला: मुस्कान-साहिल के बाद अब रविता-अमरदीप को सुनाई फांसी की सजा; तीन दिन में चार दोषियों को मृत्युदंड
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, मेरठ।
पति की हत्या कर उसकी मौत को सांप के डसने से हुई मौत दिखाने के मामले में मेरठ जिला अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को पति अमित कश्यप की हत्या का दोषी ठहराया गया था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों का पक्ष सुना
शुक्रवार को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों का पक्ष सुना। सजा के संबंध में पूछे जाने पर रविता ने कहा कि उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनका ख्याल रखा जाए।
वहीं, अमरदीप ने कहा कि उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दोनों ने अपने परिवारों की चिंता जताई। इसके बाद दोनों के रोने की बात सामने आई है।
हत्या को सांप के डसने से हुई मौत दिखाने की साजिश
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 17 अप्रैल 2025 की रात रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया गया था।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने करीब 60 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसके बाद अदालत में सुनवाई चली, जिसमें गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर विचार किया गया।
87 तारीखों के बाद दोषी करार
मामले में एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की अदालत में सुनवाई के दौरान 87 तारीखें पड़ीं और 12 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 7 अक्टूबर को अदालत ने रविता और अमरदीप को हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद शुक्रवार को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
मेरठ में तीन दिन में चार दोषियों को फांसी की सजा
रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ की अदालत ने पिछले तीन दिनों में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को चर्चित ‘नीले ड्रम’ मामले में मुस्कान और साहिल को भी मृत्युदंड सुनाया गया था।
रविता और अमरदीप के मामले में अदालत का फैसला सामने आने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। मृत्युदंड के मामलों में कानून के तहत उच्च न्यायालय की पुष्टि सहित निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया लागू होती है।
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