जमीन विवाद: पूर्व महिला अफसर समेत 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज; संपत्ति कुर्की की मांग
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, कटनी।
मध्य प्रदेश के कटनी में कन्हवारा गांव की जमीन से जुड़े विवाद में कानूनी कार्रवाई अब एक और चरण में पहुंच गई है।
मामले में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बरापत्रे और मारूफ अहमद हनफी की अग्रिम जमानत अर्जियां जिला अदालत से खारिज हो चुकी हैं।
इसके बाद फरियादी पक्ष ने तीनों के फरार होने का दावा करते हुए उनकी संपत्ति के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की मांग अदालत से की है।
फरियादी आकाश लोधी की ओर से अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने जिला अदालत में आवेदन पेश कर BNSS की धारा 84 से 88 के तहत कार्रवाई की मांग की है। अब इस आवेदन पर अदालत का अगला आदेश मामले की आगे की दिशा तय कर सकता है।
1.07 करोड़ की जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा मामला
मामला कटनी के कन्हवारा गांव स्थित खसरा नंबर 2618/1 की जमीन से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 को इस जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराई गई थी। जमीन की कीमत करीब 1.07 करोड़ रुपये बताई गई है।
फरियादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि जमीन के सौदे में दबाव बनाकर लेन-देन कराया गया। जांच के दौरान करीब 15 लाख रुपये के बैंक ट्रांजैक्शन की कड़ी सामने आने का भी दावा किया गया है।
तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
मामले में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बरापत्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ FIR दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
फरियादी पक्ष के अनुसार, अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। इनमें नेहा पच्चीसिया की याचिका BA/821/2026, क्षितिज राज बरापत्रे की BA/822/2026 और मारूफ अहमद हनफी की BA/856/2026 बताई गई है।
फरार होने का दावा, संपत्ति पर कार्रवाई की मांग
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद फरियादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि तीनों आरोपी फरार हैं। इसी आधार पर अदालत में आवेदन देकर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।
आवेदन में BNSS की धारा 84 से 88 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस प्रक्रिया में अदालत द्वारा फरार आरोपी के संबंध में उद्घोषणा जारी करने और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संपत्ति कुर्की का अंतिम निर्णय अदालत के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
FIR रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंचीं नेहा
मामले में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया ने FIR को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। उनकी याचिका WP-37216-2026 बताई गई है।
फरियादी पक्ष के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में हाई कोर्ट से उन्हें अभी कोई राहत नहीं मिली है।
अब अदालत के अगले आदेश पर टिकी नजर
जमीन विवाद में तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब मामला उनकी गिरफ्तारी और संभावित संपत्ति कुर्की की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।
फरियादी पक्ष के आवेदन पर अदालत क्या आदेश देती है, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा। मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
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