अधिकारों को लेकर अहम फैसला: कमाई नहीं होने पर यह गुजारा भत्ते की हकदार; इनकी याचिका खारिज
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेटियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई बालिग अविवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपने माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। अदालत ने इस मामले में एक पिता की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
फैमिली कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर
मामला गंगा सिंह, उनकी पूर्व पत्नी देवी सिंह और बेटी रक्षा से जुड़ा है। बेटी रक्षा ने अपनी मां के साथ मिलकर गुजारा भत्ता देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने मां का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह स्वयं को कानूनी रूप से पत्नी साबित नहीं कर सकीं। हालांकि, अदालत ने बेटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 2,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
पिता ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए गंगा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था कि बेटी को इस प्रावधान के तहत गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता और यदि उसे दावा करना था तो किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत करना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पिता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि यदि बालिग अविवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति के अभाव में स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे माता-पिता से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार प्राप्त है।
महत्वपूर्ण माना जा रहा फैसला
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हाईकोर्ट का यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल माना जाएगा, जहां आर्थिक रूप से निर्भर बालिग अविवाहित बेटियां अपने भरण-पोषण के अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आर्थिक रूप से असमर्थ अविवाहित बेटियों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी माता-पिता पर बनी रहती है।
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