पति बीमार: पत्नी ने की दूसरी शादी; कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, रतलाम।
सोशल मीडिया से शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई है। रतलाम निवासी एक युवक ने आरोप लगाया है कि कैंसर से जूझने के दौरान उसकी पत्नी ने बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। मामले में अदालत ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर परिवार की सहमति से शादी
राजस्व कॉलोनी निवासी आकाश जाट की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए साक्षी नकुम से हुई थी। करीब छह महीने की दोस्ती के बाद दोनों ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में विवाह किया।
शुरुआती पारिवारिक विरोध के बाद दोनों परिवारों की सहमति से 13 दिसंबर 2022 को रतलाम में रीति-रिवाजों के साथ दोबारा विवाह समारोह आयोजित किया गया।
कैंसर का पता चलने के बाद बिगड़े रिश्ते
आकाश के अनुसार, शादी के करीब चार महीने बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वडोदरा (गुजरात) में जांच के दौरान 10 अप्रैल 2023 को उन्हें ट्रेकिया (श्वासनली) कैंसर होने की पुष्टि हुई।
आकाश का आरोप है कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। उन्होंने दावा किया कि पत्नी ने कहा, "तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?" और इसके बाद उनसे दूरी बना ली।
इसी दौरान साक्षी ने महिला थाने में आकाश के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई। हालांकि, आकाश का कहना है कि मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में साक्षी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी।
तलाक लंबित रहते दूसरी शादी का आरोप
आकाश का आरोप है कि तलाक का मामला अदालत में लंबित रहने और कानूनी रूप से विवाह समाप्त न होने के बावजूद 10 जून 2024 को साक्षी ने छतरपुर निवासी एक युवक से दूसरी शादी कर ली। इस विवाह से एक बेटी भी हुई है। जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाकर अदालत का रुख किया।
फैमिली कोर्ट ने खारिज की तलाक याचिका
18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि पत्नी ने अप्रैल 2023 में घर से निकाले जाने का दावा किया था।
वहीं रिकॉर्ड के अनुसार वह नवंबर 2023 में अपने पिता के साथ विवाह पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में शामिल हुई थीं। अदालत ने यह भी माना कि उपलब्ध परिस्थितियां पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों का पर्याप्त समर्थन नहीं करतीं।
कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप में आकाश ने अपने अधिवक्ता रजनीश शर्मा के माध्यम से जेएमएफसी कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया।
प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82(1) के तहत मामला दर्ज किया। अदालत के अनुसार, बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद आरोपी महिला पेश नहीं हुई। लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 25 जुलाई 2026 को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
बीमारी के बीच माता-पिता का भी निधन
आकाश का कहना है कि कैंसर से जूझने के दौरान 19 जून 2023 को उनके पिता बंशीलाल जाट का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनकी मां सुशीला जाट का भी देहांत हो गया।
वर्तमान में वे अकेले रह रहे हैं और इलाज व दैनिक जरूरतों के लिए दोस्तों के सहयोग पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिवक्ता रजनीश शर्मा बिना किसी फीस के उनका मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें अब न्यायपालिका से ही इंसाफ की उम्मीद है।
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