ट्रैफिक पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: कोर्ट के सामने ही दिखे हूटर-सायरन और गलत नंबर प्लेट वाले वाहन; सड़कों पर नजर नहीं आ रहा काम
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा-सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के सामने तक गलत नंबर प्लेट, बिना नंबर प्लेट और हूटर-सायरन लगे वाहन दिखाई दे रहे हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप एन. भट्ट और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कहा कि अधिकारियों की ओर से किए जा रहे दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है।
कोर्ट ने कहा कि कई वाहन गलत नंबर प्लेट या बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। इसके अलावा हूटर और सायरन लगे वाहन भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे वाहन हाईकोर्ट के सामने तक दिखाई दिए हैं। इससे ट्रैफिक नियमों के पालन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।
660 सीसीटीवी और चौराहों पर जवानों की जानकारी
याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अनस मकरानी ने पिछली सुनवाई के आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी।
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने प्रशासन से शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या और प्रमुख चौराहों पर तैनात ट्रैफिक जवानों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से मांगी थी।
सरकार की ओर से बताया गया कि शहर के विभिन्न चौराहों पर 660 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ता ने जताई आपत्ति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कैमरे और जवानों की तैनाती के बावजूद शहर में ट्रैफिक की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
उनका कहना था कि पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान तक सीमित दिखाई देती है, जबकि अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और जाम की समस्या पर भी प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।
इस पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसे जमीनी स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि केवल चालान बनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।
भारी वाहनों की एंट्री पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का मुद्दा भी उठा। हाईकोर्ट ने पूछा कि भारी वाहनों की दिन में शहर में एंट्री को लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं।
कोर्ट ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लेख किया, जिनमें शहरों में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने की बात कही गई है।
सरकार की ओर से मामले में विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 28 सितंबर वाले सप्ताह में निर्धारित की है।
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