छुट्टी के दिन खुला हाईकोर्ट: नगर निगम की सीलिंग पर रोक, वकील का कार्यालय तुरंत खोलने के आदेश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन भी एक महत्वपूर्ण मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए नगर निगम को एक अधिवक्ता का सील किया गया कार्यालय तुरंत खोलने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि कार्यालय बंद रहने से अधिवक्ता का न्यायालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए अंतरिम राहत देना आवश्यक है।
यह मामला नगर निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना अधिवक्ता अमित रावल के कार्यालय को सील किए जाने से जुड़ा था। विशेष अनुमति के बाद अवकाश के दिन हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुल हार्डिया ने पक्ष रखा, जबकि मामले में अधिवक्ता रितेश इनानी भी उपस्थित रहे।
बिना नोटिस सील हुआ कार्यालय
याचिका में बताया गया कि एमजी रोड स्थित अधिवक्ता अमित रावल का कार्यालय नगर निगम ने बिना किसी पूर्व नोटिस या सूचना के सील कर दिया। इससे उनका पूरा पेशेवर और न्यायालयीन कार्य प्रभावित हो गया। सोमवार को विभिन्न अदालतों में सूचीबद्ध मामलों की तैयारी भी कार्यालय बंद होने के कारण संभव नहीं थी।
फायर सेफ्टी को लेकर हुई कार्रवाई
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि भवन की सोसायटी द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण पूरे परिसर को सील किया गया था।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि भवन में संचालित कार्यालयों और दुकानों को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही उनके कार्यालय में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण पहले से मौजूद हैं।
हाईकोर्ट ने दी तत्काल राहत
मामले की अर्जेंट सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर नगर निगम को अधिवक्ता के कार्यालय पर लगी सील "तत्काल-फौरन" हटाने के निर्देश दिए, ताकि उनका न्यायालयीन कार्य बाधित न हो।
सोसायटी को भी दिए सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने अग्नि सुरक्षा को जनहित से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए संबंधित सोसायटी को आवश्यक फायर सेफ्टी इंतजाम तत्काल सुनिश्चित करने और दो सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत का संतुलित रुख
हाईकोर्ट ने एक ओर अधिवक्ता के कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए तत्काल राहत दी, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरह अदालत ने व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया।
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