सालाना आय 4 लाख से कम है तो भी इन स्थितियों में आईटीआर भरना अनिवार्य: ऐसा नहीं करने पर होगी परेशानी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अगर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपए से कम है और आपको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की जरूरत नहीं है, तो यह धारणा गलत साबित हो सकती है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें टैक्स छूट सीमा से कम आय होने के बावजूद आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में नोटिस, जुर्माना और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना लेट फीस आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आयकर विभाग के अनुसार अब तक 3 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं।
इन 6 स्थितियों में आईटीआर दाखिल करना जरूरी
अगर वित्त वर्ष के दौरान आपके एक या अधिक करंट अकाउंट में कुल 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक नकद जमा हुए हैं, तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होगा। यदि आपने अपने या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं, तो आपको आईटीआर भरना होगा। यदि पूरे वित्त वर्ष में आपके नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आया है, तो भी ITR दाखिल करना जरूरी है।
अगर वित्त वर्ष में आपका कुल टीडीएस/टीसीएस ₹25,000 या उससे अधिक कटा है, तो आईटीआर भरना अनिवार्य होगा। वहीं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 है। यदि आपके एक या अधिक बचत खातों में पूरे वित्त वर्ष के दौरान 50 लाख रुपए या उससे अधिक जमा हुए हैं, तो भी आईटीआर दाखिल करना जरूरी होगा।
यदि आप भारत के निवासी हैं और आपके पास विदेश में कोई संपत्ति, वित्तीय निवेश या किसी विदेशी बैंक खाते में साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपकी आय चाहे कितनी भी हो, आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होगा।
कम आय होने पर भी आईटीआर भरने के फायदे
होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए आईटीआर सबसे महत्वपूर्ण आय प्रमाण माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों के वीजा आवेदन में पिछले 2-3 वर्षों का आईटीआर मांगा जाता है। यदि आपकी आय पर टी़डीएस कट गया है और टैक्स देनदारी नहीं बनती, तो रिफंड पाने के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या कारोबार में हुए नुकसान को भविष्य के मुनाफे से समायोजित करने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है।
31 जुलाई की डेडलाइन न भूलें
बिना लेट फीस के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। यदि आपकी आय टैक्स छूट सीमा से कम है, तब भी यह जरूर जांच लें कि कहीं आप आयकर विभाग द्वारा तय की गई अनिवार्य श्रेणियों में तो शामिल नहीं हैं। समय पर आईटीआर दाखिल करने से कानूनी परेशानियों से बचने के साथ-साथ लोन, वीजा, टैक्स रिफंड और भविष्य की वित्तीय जरूरतों में भी बड़ा फायदा मिलता है।
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