धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया इनकार; मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह देने का निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए भोजशाला परिसर के नजदीक एक उपयुक्त खुली जगह उपलब्ध कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भी निर्देश दिया है कि भोजशाला परिसर की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई करीब तीन सप्ताह बाद होगी।
सभी पक्षों को नोटिस जारी
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की सुविधा के अनुसार मामले की जल्द सुनवाई की जाएगी और विवाद के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले चली आ रही व्यवस्था में अचानक बदलाव किया गया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष की धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। उन्होंने अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
ASI को स्थिति बनाए रखने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ASI को निर्देश दिया कि भोजशाला की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव न किया जाए। अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की जाएगी।
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