यहां कमर्शियल गतिविधियों पर रोक की मांग: सीएस, कलेक्टर और निगमायुक्त को ‘डिमांड ऑफ जस्टिस’ नोटिस
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भोपाल की अरेरा कॉलोनी में आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग की कार्रवाई के बीच अब इंदौर में भी ऐसी ही मांग उठी है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता अजय कुमार असुदानी ने साकेत नगर में आवासीय क्षेत्र में चल रही कथित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर मुख्य सचिव, इंदौर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ‘डिमांड ऑफ जस्टिस’ नोटिस भेजा है।
नोटिस में साकेत नगर की व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने और संबंधित परिसरों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
अधिवक्ता का कहना है कि यदि 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वे सुप्रीम कोर्ट में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे SLP (Civil) No. 8044/2025, लोगानथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का हवाला दिया गया है।
नोटिस के मुताबिक, 25 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अधिकारियों को आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद 20 मई के आदेश में भी संबंधित पक्षों से आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग पर रोक और प्रभावी कार्रवाई के संबंध में हलफनामा मांगा गया था।
नोटिस में भोपाल के अरेरा कॉलोनी मामले का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वहां हुई सीलिंग कार्रवाई और उसके बाद की परिस्थितियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को संभावित बताई गई है।
साकेत नगर में जिम-रेस्तरां समेत कई गतिविधियों का जिक्र
अधिवक्ता ने नोटिस में दावा किया है कि साकेत नगर मूल रूप से आवासीय क्षेत्र है, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं।
नोटिस में साकेत/गुलमोहर क्षेत्र में संचालित फिट रिपब्लिक जिम का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि सुबह से रात तक गतिविधियां चलने के कारण साकेत से टेलीफोन नगर तक यातायात और पार्किंग की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा नोटिस में मिट्टी, नेबरहुड, कैफे पैलेट, मिस्टर बीन्स और राजहंस दाल बाफले सहित कई रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया है।
अधिवक्ता का कहना है कि देर रात तक व्यावसायिक गतिविधियां चलने से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्कूल की वजह से भी ट्रैफिक का हवाला
नोटिस में साकेत नगर के अंतिम छोर पर स्थित प्रोग्रेसिव स्कूल का भी उल्लेख किया गया है। इसमें स्कूल के कारण क्षेत्र में भारी यातायात होने का दावा किया गया है।
अधिवक्ता ने कहा है कि आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों से रहवासियों के लिए यातायात, पार्किंग और अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं।
‘स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत’ का आरोप
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
इसमें इंदौर मास्टर प्लान और मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि, स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
‘15 दिन में कार्रवाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे’
अधिवक्ता असुदानी ने नोटिस में संबंधित अधिकारियों से साकेत नगर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की तत्काल जांच कराने और नियमों के विपरीत पाई जाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
उनका कहना है कि यदि 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा।
असुदानी ने बताया कि फिलहाल नोटिस का जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि साकेत नगर जैसे पॉश आवासीय क्षेत्रों में भी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण रहवासियों की परेशानी बढ़ रही है।
इंदौर में पहले भी उठ चुका है मुद्दा
इंदौर में आवासीय प्लॉट पर होटल, हॉस्टल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र-5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था।
वहीं भोपाल के अरेरा कॉलोनी मामले में भी आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासियों और कारोबारियों के बीच विवाद सामने आया है। रहवासी सीलिंग की मांग कर रहे हैं, जबकि व्यापारी कारोबार प्रभावित होने का हवाला दे रहे हैं।
अब साकेत नगर को लेकर भेजे गए नोटिस के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से नोटिस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।
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