पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी: फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीने में सुनाना होगा फैसला; दोषियों को मिलेगी इतने साल की सजा
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को स्वीकृति दी गई।
10 वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जंतर-मंतर पर छात्र लगातार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
सरकार का उद्देश्य संगठित पेपर लीक गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई करना और भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। विधेयक में यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और अदालत को तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
सोमवार को संसद में पेश करेंगे विधेयक
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस संशोधन विधेयक को सोमवार को संसद में पेश करेंगे। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभावी होगा।
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