लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: अब केंद्र के डीआर बढ़ाते ही प्रदेश में मिलेगा लाभ, इस राज्य की मंजूरी का इंतजार खत्म
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (डियरनेस रिलीफ-DR) में वृद्धि किए जाने के तुरंत बाद मध्यप्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर इसे लागू कर सकेगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था से वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक देरी समाप्त होगी और पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच आपसी सहमति से इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब दोनों राज्य केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत बढ़ाने और उसका भुगतान करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पेंशनर्स को मिलने वाली राहत में होने वाली अनावश्यक देरी समाप्त हो जाएगी।
राज्य विभाजन के बाद बनी थी सहमति की बाध्यता
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उस समय दोनों राज्यों के बीच यह व्यवस्था बनाई गई थी कि पेंशनर्स को महंगाई राहत देने या उसकी दर बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों की आपसी सहमति आवश्यक होगी।
इस प्रक्रिया के कारण कई बार केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बावजूद दोनों राज्यों में निर्णय लेने में लंबा समय लग जाता था। परिणामस्वरूप हजारों पेंशनर्स को बढ़ी हुई राहत पाने के लिए छह-छह महीने तक इंतजार करना पड़ता था।
अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। दोनों राज्यों ने सहमति बनाई है कि भविष्य में महंगाई राहत बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर महंगाई राहत लागू कर सकेगा।
कार्यकारी आदेश से होगा फैसला
मध्यप्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी तथा छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए किसी विधायी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों राज्य कार्यकारी आदेश जारी कर स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत लागू कर सकेंगे।
हालांकि, दोनों राज्यों के बीच इस निर्णय से जुड़े वित्तीय भार और अन्य आवश्यक जानकारियों का आदान-प्रदान होता रहेगा, लेकिन महंगाई राहत घोषित करने के लिए किसी भी राज्य को दूसरे राज्य की स्वीकृति लेने की बाध्यता नहीं होगी।
केंद्र से अधिक DR नहीं दे सकेंगे राज्य
नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों में से कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दर से अधिक राहत नहीं देगा। यानी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप ही महंगाई राहत लागू करनी होगी।
वित्त मंत्री ने बताया ऐतिहासिक फैसला
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस निर्णय को पेंशनर्स के हित में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने संवेदनशील और सकारात्मक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि अब महंगाई राहत देने के लिए किसी प्रकार का अनावश्यक प्रशासनिक विलंब नहीं होगा। इससे प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स को हर बार महंगाई राहत बढ़ने पर लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार तत्काल आवश्यक आदेश जारी कर सकेगी, जिससे पेंशनर्स को बढ़ी हुई राशि समय पर मिल सकेगी। माना जा रहा है कि यह फैसला न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि पेंशनर्स के आर्थिक हितों की भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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