इस परिवार के संपत्ति समझौते में नया मोड़: कौन हैं प्रतिमा देवी, जिनकी आपत्ति से अटक सकती है सेटलमेंट प्रक्रिया?
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
सिंधिया राजपरिवार की वर्षों पुरानी संपत्ति विवादों को आपसी सहमति से खत्म करने की कोशिशों के बीच एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से जुड़ी प्रतिमा देवी ने जिला न्यायालय में आवेदन दाखिल कर दावा किया है।
इसमें कहा गया है कि उन्हें संपत्ति में उनका वैधानिक हिस्सा नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के कथित गलत इस्तेमाल और अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आरोप भी लगाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
कौन हैं प्रतिमा देवी?
प्रतिमा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा राजपरिवार में हुआ था। इस संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी के साथ उनकी बहन कनिका देवी भी पक्षकार हैं। सोमवार को प्रतिमा देवी की ओर से उनके परिजन जिला न्यायालय पहुंचे और अदालत में आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किया।
क्या है पूरा मामला?
सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों को लेकर विभिन्न अदालतों में डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं। इन विवादों का स्थायी समाधान निकालने के लिए परिवार के कई सदस्य आपसी समझौते की दिशा में आगे बढ़े हैं।
समझौते की प्रक्रिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सहित अन्य पक्षकारों ने अदालत में संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किए थे। इसी बीच प्रतिमा देवी की आपत्ति ने इस प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रतिमा देवी ने क्या दावा किया?
प्रतिमा देवी का कहना है कि उन्हें संपत्ति में उनका वैधानिक अधिकार अब तक नहीं मिला है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि किसी भी समझौते पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी आपत्तियों को सुना जाए।
उनका कहना है कि जब तक उनके अधिकारों पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी फैमिली सेटलमेंट को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।
पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी उठाए सवाल
प्रतिमा देवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके नाम से जारी पावर ऑफ अटॉर्नी केवल 24 जून तक ही वैध थी, लेकिन इसके बाद भी उसका इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि यदि ऐसा हुआ है तो यह पूरी समझौता प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
अदालत से तथ्य छिपाने का आरोप
प्रतिमा देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि अदालत में प्रस्तुत समझौता आवेदन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। उनके अनुसार, फैमिली सेटलमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
अब आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है। इस दौरान अदालत यह तय करेगी कि प्रतिमा देवी की आपत्तियों पर किस प्रकार विचार किया जाए और उनका आवेदन समझौता प्रक्रिया को किस हद तक प्रभावित करता है।
सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों को लेकर वर्षों से चल रहे मुकदमों के बीच यह नया आवेदन समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती बनकर सामने आया है। अब सभी पक्षों की निगाहें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं।
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