कलेक्टर के नाम मंदिर की जमीन पर चल रही शराब दुकान: विधायक के रिश्तेदार को मिल रहा 30 लाख रुपए सालाना किराया
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
‘हे राम...! इंदौर के सिरपुर में श्रीराम मंदिर के नाम दर्ज जमीन पर चल रही सरकारी शराब दुकान का मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है।
जिस जमीन के रिकॉर्ड में श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक यानी कलेक्टर इंदौर का नाम दर्ज है, उसी के करीब 4,200 वर्गफीट हिस्से पर लंबे समय से शराब दुकान संचालित हो रही है। चौंकाने वाली ब ात यह है कि उपलब्ध किरायानामे के मुताबिक इस दुकान के लिए हर महीने 3 लाख यानी सालाना 36 लाख रुपए किराया दिया जा रहा है।
दस्तावेजों के अनुसार यह किराया दिलीप सिंह गौड़ को दिया जा रहा है, जो इंदौर विधानसभा-4 की विधायक मालिनी गौड़ के रिश्तेदार हैं। हालांकि, गौड़ का दावा है कि जमीन निजी है और इस संबंध में मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
दूसरे हिस्से पर चल रही शराब दुकान... इसी सर्वे नंबर का दूसरा हिस्सा 394/1 है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक, कलेक्टर इंदौर के नाम दर्ज बताई गई है। इसी जमीन के सामने वाले हिस्से में करीब 4,200 वर्गफीट जगह पर सिरपुर की सरकारी शराब दुकान संचालित हो रही है। इसके पीछे करीब 25 हजार वर्गफीट हिस्से पर भी कब्जे की बात सामने आई है।
पहले होटल-बार, अब सरकारी शराब दुकान... दस्तावेजों और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस जगह पर पहले मानसरोवर होटल और बार संचालित होता था, जो बाद में बंद हो गया। इसके बाद इसी परिसर में सरकारी शराब दुकान संचालित होने लगी। वर्तमान में शराब लाइसेंसी संजय शिवहरे और दिलीप सिंह गौड़ के बीच किरायानामा होने की जानकारी का खुलासा हुआ है। किरायानामा में दुकान और गोदाम को शराब कारोबार के लिए किराए पर देने का उल्लेख है।
गौड़ बोले- जमीन निजी है, मामला कोर्ट में... दिलीप गौड़ का कहना है कि जमीन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। उनका दावा है कि जमीन उनके नाम पर है और निजी है, सरकारी नहीं। वहीं शराब दुकानदार शिवहरे ने बताया कि दुकान करीब 20 साल से संचालित हो रही है।
पहले यहां होटल चलता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने गौड़ से किरायानामा किया है और उसी के आधार पर किराया दिया जा रहा है। जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया। उनके मुताबिक प्रशासन ने हाल में इस मामले में जानकारी मांगी थी, जो उपलब्ध करा दी गई है।
प्रशासन की जांच जारी... इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जमीन के रिकॉर्ड की जांच जारी है। एक हिस्से को लेकर प्रशासन ने अदालत में प्रकरण भी दायर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन श्रीराम मंदिर व्यवस्थापक-कलेक्टर के नाम दर्ज है, तो उस पर चल रही शराब दुकान का किरायानामा किस अधिकार के तहत हुआ और 36 लाख रुपए सालाना किराया किस आधार पर लिया जा रहा है? जांच पूरी होने के बाद ही इन सवालों की तस्वीर साफ होगी।
सर्वे नंबर 394 में उलझा जमीन का पूरा मामला
सिरपुर इलाके की यह जमीन सर्वे नंबर 394 में दर्ज है। रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन के दो हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्से को लेकर 1991 में जिला अदालत की डिक्री के आधार पर निजी लोगों के नाम दर्ज हुए थे। बाद में जमीन की बिक्री और नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान इसके सरकारी होने का मामला सामने आया।
अक्टूबर 2025 में अयाज खान ने नामांतरण के लिए आवेदन किया तो प्रशासन के सामने पुराना रिकॉर्ड आया। इसके बाद जिला प्रशासन ने अदालत में आवेदन देकर पुरानी डिक्री को निरस्त करने की मांग की। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है।
3 लाख रुपए महीना किराया, 2 लाख नकद देने का उल्लेख
किरायानामा के मुताबिक जगह का मासिक किराया 3 लाख रुपए तय है। यानी सालाना किराया 36 लाख रुपए बैठता है। दस्तावेज में भुगतान का जो तरीका दर्ज है, उसके मुताबिक 2 लाख रुपए प्रतिमाह नकद और 1 लाख रुपए चेक/बैंक खाते के जरिए देने का उल्लेख है। किरायानामे में शराब दुकान का आकार करीब 13×68 फीट और पीछे बने गोदाम का आकार 21×67 फीट बताया गया है।
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