सात फेरे बिना हिन्दू विवाह नहीं वैध: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; नोटरी का लाइसेंस सस्पेंड
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हिन्दू विवाह को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सप्तपदी (सात फेरे) के बिना हिन्दू विवाह वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी नोटरी को विवाह या तलाक से जुड़े दस्तावेज तैयार करने का अधिकार नहीं है। मामले में दतिया के नोटरी राघवेंद्र समाधिया का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जस्टिस जीएस अहलूवालिया और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 के आदेश के तहत नोटरी द्वारा विवाह और तलाक संबंधी दस्तावेज तैयार करने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद संबंधित नोटरी ने विवाह व पंजीयन लिखतम तैयार किया, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से सामने आया मामला
मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता चंद्रपाल परिहार ने दावा किया था कि उसकी पत्नी को ससुराल पक्ष ने बंधक बना रखा है। सुनवाई के दौरान युवती ने कोर्ट को बताया कि चंद्रपाल उसका दोस्त था, जिसने शादी का दबाव बनाया और इनकार करने पर निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी।
डर के कारण कोर्ट में माला पहनाई
युवती ने बताया कि डर के कारण वह उसके साथ दतिया कोर्ट गई, जहां एक वकील ने उससे कुछ दस्तावेजों और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद कोर्ट परिसर के बाहर केवल वरमाला पहनाई गई, लेकिन सात फेरे या अन्य वैधानिक हिन्दू विवाह संस्कार नहीं हुए।
सिर्फ वरमाला पहनाने से विवाह वैध नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ वरमाला पहनाने से हिन्दू विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता। हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह की वैधता के लिए आवश्यक धार्मिक रीति-रिवाज, विशेषकर सप्तपदी, का पालन जरूरी है।
युवती को सौंपा माता-पिता के सुपुर्द
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती के माता-पिता से पूछा कि क्या वे बेटी को अपने साथ रखने और उसकी पढ़ाई जारी रखने को तैयार हैं। उनकी सहमति मिलने पर अदालत ने युवती को माता-पिता के सुपुर्द करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने नोटरी राघवेंद्र समाधिया को उस दिन अपना मूल रजिस्टर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।
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