208 किलो संदिग्ध घी जब्त: स्कूल की मेस में मिली गंभीर खामियां; खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिले में दूध, दुग्ध उत्पादों और स्कूलों की मेस एवं कैंटीनों में खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 17 खाद्य नमूने जांच के लिए एकत्र किए, जबकि करीब 1.35 लाख रुपये मूल्य का 208 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया।
मेडीकैप्स इंटरनेशनल स्कूल की मेस में मिली अनियमितताएं: खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मेडीकैप्स इंटरनेशनल स्कूल की मेस और स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान किचन के पीछे उबले व मैश किए आलू, कटी शिमला मिर्च, पाव सहित अन्य खाद्य सामग्री अस्वच्छ परिस्थितियों में रखी मिली।
निरीक्षण में कुछ खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पर लेबलिंग भी अधूरी पाई गई। वहीं फ्रीजर में रखे फ्रोजन फिंगर चिप्स और मटर निर्धारित तापमान पर संग्रहित नहीं मिले, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। जंग लगे चाकू और गंदे चॉपिंग बोर्ड भी हटवाए गए। स्कूल से पनीर, सौंफ, मूंगफली, राजमा और मूंग छिलका दाल के नमूने जांच के लिए लिए गए।
जांच के लिए नमूने लिये गए
संयुक्त दल ने अभिषेक नगर, मूसाखेड़ी स्थित नानकसर डेयरी फार्म का भी निरीक्षण किया। यहां से पनीर, मावा, दही और घी के नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर में रखा 208 किलोग्राम घी संदिग्ध मिलने पर उसे नियमानुसार जब्त कर लिया गया। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 1.35 लाख रुपए बताई गई है। प्रतिष्ठान में मिली कमियों को लेकर संबंधित फर्म को सुधार सूचना पत्र जारी किया जाएगा।
अन्य डेयरियों से भी लिये गए नमूने
हिम्मतनगर पालदा स्थित श्रीनाथ एजेंसी से लस्सी और छाछ के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं राऊ स्थित श्री भोले कृपा डेयरी से भी दूध और दुग्ध उत्पादों के नमूने एकत्र किए गए।
‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' से लोगों को किया जागरूक
राऊ क्षेत्र में मोबाइल
फूड टेस्टिंग लैब 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' के माध्यम से खाद्य पदार्थों की स्पॉट टेस्टिंग की गई। साथ ही खाद्य कारोबारियों और आम नागरिकों को मिलावट की पहचान, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के संबंध में जागरूक किया गया। खाद्य विभाग ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अमानक या मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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