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Hindi News / crime / The person who tried to spoil the atmosphere of Indore did not get bail
खुलासा फर्स्ट… इंदौर
शहर का माहौल खराब करने और साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश के मामले में आरोपी तौसिफ शेख के जमानत आवेदन पर अदालत ने विचार करते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत का मानना है कि आरोपी देशद्रोही मानसिकता का है। ऐसे लोग न सिर्फ समाज, बल्कि देश के लिए भी खतरा हैं।
गौरतलब है कि 25 जनवरी शाम को बड़वाली चौकी पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग जमा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तौसिफ गुस्ताख ए नबी की एक सजा...सिर तन से जुदा...सिर तन से जुदा का नारा लगवा रहा था। इस पर सदर बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शहर का माहौल खराब करने के लिए की कोशिश में 505, 295 ए, 153ए, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
मामले में गिरफ्तारी करने के बाद तौसिफ शेख को अदालत में पेश गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कल कोर्ट में उसका जमानत आवेदन लगाया गया था, जिस पर अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अभिजीतसिंह राठौर ने अदालत को बताया कि तौसिफ शहर का माहौल खराब करने के लिए नारेबाजी कर रहा था, उसे जमानत मिल गई तो शहर में दंगा-फसाद करने का प्रयास किया जाएगा और जमानत के बाद उसके फरार होने की आशंका है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
शहर की फिजां बिगाड़ने की थी कोशिश
शहर की फिजां बिगाड़ने की साजिश में बड़वाली चौकी (सदर बाजार) के लोग ही शामिल थे। मल्हारगंज, जिंसी और बड़वाली चौकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ही इंदौर के विभिन्न हिस्सों में भीड़ एकत्र की थी। इसमें बड़वाली चौकी क्षेत्र की एक महिला की भी अहम भूमिका निकली है। एसीपी जयंत राठौर के मुताबिक पुलिस मुशरान उर्फ फुरकान, इरफान खान, बिलाल अजीज, शेख हाफीज, काशिफ मिर्जा, अजहरुद्दीन, मुख्तियार, लक्की एहमद, आसिफ खान, यूनुस मेव को गिरफ्तार कर चुकी है। कादिर खोकर, जुनैद और एक महिला की पहचान हुई है, जो फरार हैं। महिला बड़वाली चौकी क्षेत्र की होना पाई गई है और वह भीड़ की अगुआई कर रही थी। इस महिला ने भीड़ को उकसाने का काम किया था। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।
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