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- खुलासा फर्स्ट
नई दिल्ली। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इस केस में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि उनपर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं।
लालू के साथ कोर्ट ने रविनंदन कुमार को 4 साल, मो. शहीद 5 साल और 1.5 करोड़ जुर्माना, महिंद्रर सिंह बेदी 4 साल और 1 करोड़ जुर्माना, उमेश दुबे 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा 4 साल, राजेश मेहरा 4 साल, त्रिपुरारी 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन 4 साल, डॉ गौरी शंकर 4 साल, जसवंत सहाय 3 साल और 2 लाख जुर्माना, रविंद्र कुमार 4 साल, प्रभात कुमार 4 साल, अजित कुमार 4 साल और 2 लाख जुर्माना और नलिनी रंजन को 3 साल सजा सुनाई गई है।
सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और न्यायालय से मांग की कि उनको कम से कम सजा दी जाए। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव 75 साल के हैं और वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं साथ ही उन्हें बार-बार इलाज के लिए रिम्स जाना पड़ता है। कोर्ट ने उनकी दलील को ध्यान में रखते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया है। इससे पहले चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू यादव को कम से कम 3 साल और दुमका कोषागार केस में 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
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